Saturday, December 6, 2025
spot_img

कोटपा एक्ट के तहत 5 पान ठेला पर की गई चालानी कार्यवाही….

कोटपा एक्ट के तहत 5 पान ठेला पर की गई चालानी कार्यवाही….



रायगढ़, 9 दिसम्बर 2024/ कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देशन एवं सीएमएचओ डॉ.बी.के.चन्द्रवंशी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत आज रायगढ़़ शहरी क्षेत्र में बोईरदादर रोड़ (शालिनी स्कूल) एवं चक्रधर नगर (डिग्री कॉलेज) क्षेत्र के आस-पास स्थित पान ठेलाओं में कोटपा एक्ट-2003 अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही खाद्य एवं औषधी विभाग के श्री अमित राठौर ड्रग इंस्पेक्टर तथा पुलिस विभाग के समन्वय से कोटपा एक्ट बोर्ड नहीं लगाने तथा सार्वजनिक जगहों पर चेतावनी दिये बिना तम्बाकू एवं सिगरेट की बिक्री किये जाने हेतु 5 पान ठेलाओं के ऊपर आर्थिक रूप से दण्डात्मक (चालानी) 1000 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई। साथ ही नियमों का पालन करने हेतु निर्देश दिये गये एवं कोटपा एक्ट-2003 बोर्ड (आईईसी) के संबंध में जानकारी दी गई।
           कोटपा एक्ट अधिनियम धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों में प्रभारी/मालिक हर प्रवेश द्वार एवं हर मंजिल में सुस्पष्ट स्थान पर लंबाई 60 से.मी.एवं चौड़ाई 30 से.मी. का पृष्ठभूमि में काले अक्षरों में बोर्ड लगाना आवश्यक है, जिसमें लिखा जाना है धूम्रपान रहित क्षेत्र यहा धूम्रपान करना एक अपराध है उल्लघंन करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना किया जाएगा (काला घेरा और क्रास लाल रंग में) प्रदर्शित होना चाहिए तथा धारा 5 तंबाकू पदार्थों को बेचने वाली दुकानों पर लंबाई 60 से.मी. व चौड़ाई 45 से.मी. आकार के सफेद पृष्ठभूमि में काले अक्षरो में बोर्ड लगाना जिसमें लिखा जाना है कि तम्बाकू से कैंसर होता है एवं दूसरे और तम्बाकू उत्पादों (बीड़ी, खैनी, सिगरेट,गुटखा, सिगार, पान मसाला) का नाम लिखना है। धारा 6, के तहत् 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है, तथा समस्त शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है जिसका उल्लंघन करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना हो सकता। धारा 7 के तहत बिना चित्रित वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू पदार्थ के पैकेट बेचना अपराध है, साथ ही चित्रित वैधानिक चबाने वाले और पीने वाले तम्बाकू में दिये गये प्रारूप में छपी होनी चाहिये। सभी पान ठेलाओं में तम्बाकू से कैंसर होता है (बीड़ी, खैनी, सिगरेट, गुटखा, सिगार, पान मसाला) और 18 वर्ष के व्यक्तियों को तंबाकू पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है। दोनों का विज्ञप्ति बोर्ड अनिवार्य रूप से सभी पान ठेलाओं में जहाँ तम्बाकू एवं सिगरेट की खरीदी बिक्री की जाती हो वहाँ कोटपा एक्ट बोर्ड लगा होना आवश्यक है। उक्त चालानी कार्यवाही में श्रीमती सीमा बरेठ प्रभारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम सहभागिता रही।

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Tej kumar Sahu
Tej kumar Sahuhttp://tej24cgnews.in
EDITOR - TEJ24CGNEWS MO.NO.6267583973
RELATED ARTICLES

धान खरीदी का महापर्व 15 नवंबर से शुरू, तैयारियां पूरी -कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने किया केंद्रों का निरीक्षण…

धान खरीदी का महापर्व 15 नवंबर से शुरू, तैयारियां पूरी -कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने किया केंद्रों का निरीक्षण... *धनागर-कोतरा एवं कोड़ातराई धान खरीदी केंद्रों...

मधुबनपारा में कोतवाली पुलिस की शराब रेड कार्रवाई, 28 लीटर महुआ शराब और बिक्री रकम के साथ एक गिरफ्तार…

●  मधुबनपारा में कोतवाली पुलिस की शराब रेड कार्रवाई, 28 लीटर महुआ शराब और बिक्री रकम के साथ एक गिरफ्तार...            *रायगढ़, 24 जनवरी 2025*...

अखिल भारतीय समन्वित मसाला अनुसंधान परियोजना के तहत किसानों को दिया गया प्रशिक्षण…

अखिल भारतीय समन्वित मसाला अनुसंधान परियोजना के तहत किसानों को दिया गया प्रशिक्षण... *अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत 30 कृषक हुए लाभान्वित**उत्तम दर्जे का...

आपराधिक प्रवृति के कथित मजदूर नेता पिंटू सिंह के खिलाफ शहर भर के पत्रकार होंगे लामबंदसोमवार दोपहर 1 बजे पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखित...

आपराधिक प्रवृति के कथित मजदूर नेता पिंटू सिंह के खिलाफ शहर भर के पत्रकार होंगे लामबंदसोमवार दोपहर 1 बजे पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखित...

LAILUNGA NEWS

नाग सांप ने ठेकेदार के स्टाफ को दौड़ाया… BMO डॉ. धरम पैंकरा ने बचाई जान! लैलूंगा में सनसनी….

नाग सांप ने ठेकेदार के स्टाफ को दौड़ाया… BMO डॉ. धरम पैंकरा ने बचाई जान! लैलूंगा में सनसनी.... लैलूंगा, कोतबा रोड वेलकम पुलिया के पास...
Latest