Sunday, April 5, 2026
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● लैलूंगा पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के अपराध में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल…

लैलूंगा पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के अपराध में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल…

        *रायगढ़, 22 जनवरी* । थाना लैलूंगा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खम्हार में जंगली सुअर फसाने के लिए खेत में करंटयुक्त तार लगाने से हुई किसान की मौत के मामले में पुलिस ने शेष चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस गंभीर घटना में पहले ही दो आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी, जबकि फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी थी।
         जानकारी के अनुसार, दिनांक 12 अक्टूबर 2025 को ग्राम खम्हार निवासी लालकुमार साहू पिता चिलोचन प्रसाद साहू, उम्र 37 वर्ष, की खेत में करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी। इस संबंध में आलोक कुमार द्वारा थाना लैलूंगा में मर्ग इंटिमेशन दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि लालकुमार साहू अपने खेत मुड़बहला में धान की फसल की रखवाली के लिए रात करीब 8 बजे जंगली सुअरों को भगाने और फटाका फोड़ने गया था। इसी दौरान खेत में अज्ञात व्यक्ति द्वारा जीआई तार के माध्यम से बिजली कनेक्शन जोड़कर बांस की फाली में तार बांधकर जंगली सुअर फसाने का जाल लगाया गया था, जिसकी चपेट में आने से लालकुमार की मौके पर ही मौत हो गई।
          पुलिस ने मर्ग क्रमांक 137/2025 धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई करते हुए अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 281/2025 धारा 105 भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। जांच के दौरान गवाहों के कथन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदेही जोसेफ मिंज और सोनू एक्का को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने घटना के समय खेत में जंगली सुअर फसाने के लिए बिजली कनेक्शन लगाने की बात स्वीकार की। इसके बाद आरोपी (1) जोसेफ मिंज पिता सहदेव मिंज उम्र 40 वर्ष एवं (2) सोनू एक्का पिता स्व. रामधन एक्का उम्र 26 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम खम्हार, थाना लैलूंगा, जिला रायगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। प्रकरण में अन्य आरोपियों के साथ पूर्व नियोजित आपराधिक षड्यंत्र पाए जाने पर धारा 61(2) बीएनएस भी जोड़ी गई।
      अन्य आरोपी घटना के बाद से फरार थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी लैलूंगा उप निरीक्षक गिरधारी साव द्वारा मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया। लगातार प्रयासों के बाद दिनांक 22 जनवरी 2026 को शेष चार आरोपी—(1) सत्यप्रकाश एक्का पिता राधेलाल एक्का उम्र 29 वर्ष, (2) जशवंत मिंज पिता कार्तिक राम मिंज उम्र 43 वर्ष, (3) शशीलाल एक्का पिता पंतराम एक्का उम्र 45 वर्ष एवं (4) करन चौहान पिता अधिन चौहान उम्र 27 वर्ष, सभी निवासी ग्राम खम्हार, थाना लैलूंगा, जिला रायगढ़—को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
           पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल के मार्गदर्शन एवं एडिशनल एसपी श्री अनिल सोनी, एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्दांत तिवारी के मार्गदर्शन पर यह कार्रवाई थाना प्रभारी उप निरीक्षक गिरधारी साव द्वारा की गई है । लैलूंगा पुलिस की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि अपराध में संलिप्त आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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Tej kumar Sahu
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